बुधवार, 21 जुलाई 2010

रेप करने वाले को 10 साल की कैद

छात्रा को बातों के जाल में फंसाकर कोलकाता बुलाने और फिर नशीली चाय पिलाकर उसके साथ रेप करने क
े मामले में कोर्ट ने बुधवार को मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 10 साल कैद व 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपी दंपती व छात्रा की सहेली को कोर्ट ने बरी कर दिया।

मामला पिछले साल 26 जनवरी को हनुमान नगर निवासी एक लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। वह शहर के एक कॉलेज में पढ़ती है। उसकी फें्रड ज्योति सेक्टर-15 ए में रहती है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि ज्योति का जानकार धर्मेश उसे दिनेश के नाम से फोन करता था। इससे उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। धर्मेश अपने घर से कुछ नगदी लेकर कोलकाता चला गया और वहीं रहने लगा। उसने वहां से फिर छात्रा से बात की और कहा कि वह कोलकाता आ जाए। छात्रा ने रुपये होने से इनकार किया तो धर्मेश ने बताया कि उसके रिश्तेदार रामधन व उसकी पत्नी प्रोमिला हनुमान नगर में रहते हैं। वहां जाकर रुपये ले लो। छात्रा ने रामधन व प्रोमिला से दो हजार रुपये लिए और कोलकाता चली गई। वह जब कोलकाता पहुंची तो वहां धर्मेश को देखकर दंग रह गई। उसने पूछा कि दिनेश कहां हैं। धर्मेश ने कहा कि दिनेश ऑफिस गया हुआ है। इस बीच उसने छात्रा को नशीली चाय पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने उसके साथ रेप किया। छात्रा के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस छात्रा और धर्मेश को फरीदाबाद ले आई। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने धर्मेश को रेप का दोषी करार दिया।

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